एमपी हाईकोर्ट ने जबलपुर छावनी में फायर ब्रिगेड न होने और सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाओं की कमी का दावा करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया

 जबलपुर छावनी बोर्ड के पास फायर ब्रिगेड नहीं है और वह सफाई कर्मचारियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं करता है

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार (01 जुलाई) को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें अन्य मुद्दों के अलावा यह दावा किया गया था कि जबलपुर छावनी बोर्ड के पास फायर ब्रिगेड नहीं है और वह सफाई कर्मचारियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं करता है, जो कि एक विशेष समुदाय से संबंधित बताए गए थे। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता जो कि सफाई कर्मचारी भी है,

       

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